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नई दिल्ली। नर्सरी दाखिला मामले पर अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तय की है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशविम की पीठ ने नर्सरी दाखिला पर तत्काल सुनवाई की मांग पर यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अपने एकल पीठ के फैसले को रद्द करते हुए नर्सरी दाखिले को हरी झंडी दे दी थी। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल द्वारा 18 दिसंबर, 2013 को जारी दिशा-निर्देश के तहत निकाले गए लॉटरी के आधार पर दाखिला कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाप स्थानांतरण श्रेणी में आवदेशन करने वाले अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
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