नई दिल्ली। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर झूठा आरोप लगाने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरिते पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से पांच लाख रूपये राहुल गांधी को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के राहुल गांधी पर आरोप लगाने से उनकी व परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। ज्ञात रहे, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समरिते पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था जिसे 10 लाख करते हुए कोर्ट ने कहा है कि राहुल पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। समरिते ने एक वेबसाइट पर छपी खबर के आधार पर अदालत का दरवाजा खट्खटाया था और राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने समरिते की अर्जी खारिज करते हुए कहा,राहुल के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। जस्टिस बीएस चौहान एवं जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि आरोप बिना सबूत के हैं। इसमें सबूत का थोडा भी हिस्सा नहीं है जो आरोप का समर्थन कर सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता किशोर समरिते वर्ष 2011 में सही इरादों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं गए थे। इससे पहले सितंबर महीने में राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनपर लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष के हैं और यह सरासर बेबुनियाद हैं।
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