नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से अश्लील वीडियो बांटने के मामले में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्रियों शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे, व्यवसायी राज कुंद्रा व अन्य को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्न ने कहा, "दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जा सकती है ..।"
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने पीठ के समक्ष दलील दी कि मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। बसंत ने जोर देकर कहा कि आरोपी जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।
पीठ ने इस मामले में कुंद्रा और अन्य आरोपियों को भी निर्देश दिया कि वे जांच में पुलिस का सहयोग करें। इससे पहले कुंद्रा को शीर्ष अदालत से गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला था। इस मामले में चोपड़ा और पांडे को भी सह-आरोपी बनाया गया था।
कुंद्रा ने दावा किया कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े नहीं थे। उन्हें मुंबई पुलिस ने जुलाई 2021 में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक ऐप के जरिए पोर्न फिल्में बांटने का आरोप लगाया गया था। सितंबर 2021 में कुंद्रा को जमानत मिल गई थी।
मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कथित रूप से यौन रूप से स्पष्ट वीडियो वितरित करने के लिए मामला दर्ज किया।
--आईएएनएस
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