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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेट विश्व कप के अनधिकृत ऑनलाइन प्रसारण पर लगाई रोक

Delhi High Court bans unauthorized online telecast of Cricket World Cup - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना उचित अनुमति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा आगामी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के प्रसारण और स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है।
अदालत ने डिज़्नी प्‍लस हॉटस्टार प्लेटफ़ॉर्म के संचालकों, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

याचिका में वादी ने दावा किया था कि उनके पास विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार हैं, जिसमें 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले विश्व कप सहित विभिन्न आईसीसी आयोजनों के लिए टेलीविजन और डिजिटल अधिकार शामिल हैं। विश्व कप की अपार वैश्विक लोकप्रियता के कारण, बड़ी संख्या में वेबसाइटें विश्व कप कंटेंट के अनधिकृत वितरण में संलग्न हो सकती हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने कहा, "न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि विश्व कप क्रिकेट मैच बेहद लोकप्रिय हैं, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। इन आयोजनों के अधिकार वादी पक्ष द्वारा पर्याप्त मौद्रिक निवेश के बाद हासिल किए गए हैं और किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर इन खेल आयोजनों का अवैध प्रसार, टेलीकास्‍ट या ब्रॉडकास्‍ट वादी के राजस्व में गंभीर सेंध लगाएगा।"

न्यायमूर्ति सिंह ने आगे कहा कि फुटेज, कमेंट्री और विभिन्न अन्य तत्वों में अधिकार हैं जिन्हें प्रसारण बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है।

अपने आदेश में उन्‍होंने कहा, "अवैध वेबसाइटों के, जो अतीत में कॉपीराइट सामग्री की चोरी में शामिल रही हैं, विश्व कप 2023 के दौरान कॉपीराइट कार्यों को जनता तक संचारित करना जारी रखने की बहुत संभावना है। इस प्रकार, किसी भी अवैध वेबसाइट को प्रसार और संचार करने से रोकने की आवश्यकता है। वादी पक्ष की अनुमति या लाइसेंस के बिना क्रिकेट मैच आयोजनों के किसी भी हिस्से को जनता के लिए पेश किया जा सकता है।''

अदालत ने आगे कहा कि विश्व कप मैचों के दौरान, यदि कोई और वेबसाइट मिलती है जो अवैध रूप से स्ट्रीमिंग कर रही है, तो "वादी को इस बात की आजादी होगी कि वे इन वेबसाइटों के विवरण दूरसंचार विभाग और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को देकर उनसे ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने के साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाता को उक्त वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वेबसाइटों को तत्‍काल ब्लॉक किया जा सके।''

अदालत ने कहा कि वादी से उक्त सूचना प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता संबंधित फर्जी वेबसाइटों को तुरंत ब्लॉक करने के लिए कदम उठाएंगे।

अदालत ने कहा, "दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वादी पक्ष को उन वेबसाइटों के विवरण बताने पर तुरंत रोक लगाने के आदेश जारी करेंगे जो अवैध रूप से आईसीसी विश्व कप क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं।"
आईएएनएस

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Web Title-Delhi High Court bans unauthorized online telecast of Cricket World Cup
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